वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को ऐसे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करने तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचने की प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत से अधिक आर्थिक भार पड़ता है।
इस संबंध में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक जीएसआर अधिसूचना, 714 (ई) दिनांक 04.10.2021 जारी की है, जो पहली अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। विवरण नीचे दिए गए हैं:
अ. प्रोत्साहन के रूप में, स्क्रैप किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) के तहत खरीदे गए नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क में छूट प्राप्त होगी।
ब. दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रावधान ये होंगे:
i. 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के शुल्क में वृद्धि,
ii. 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन शुल्क में बढ़ोत्तरी, और
iii. 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों (गैर परिवहन वाहन) के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि।
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