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पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले तीसरे मामले में सात साल की सजा सुनाई गई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को अदालत ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि अदालत ने पाया कि 2018 में हुई उनकी शादी कानून का उल्लंघन थी। उन्‍होंने पहली बार प्रधानमंत्री बनने से सात महीने पहले, जनवरी 2018 में एक निजी समारोह में अपने विवाह अनुबंध, “निकाह” पर हस्ताक्षर किए थे। खबरों के अनुसार, बुशरा खान पर यह आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्‍होंने अपने पूर्व पति को तलाक देने के बाद, इस्लाम के अनुसार अनिवार्य “इद्दत” की प्रतीक्षा अवधि पूरी किये बिना इमरान खान से शादी की। गौरतलब है कि इस सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ यह तीसरा फैसला सुनाया गया है।

पाकिस्‍तान में अगले सप्ताह – बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें हाल में देश की गुप्‍त जानकारी का खुलासा करने के लिए दस साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्‍हें और उनकी पत्नि को अवैध रूप से देश की संपत्ति बेचने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान को रावलपिंडी के गैरिसन शहर में कैद किया गया है, जबकि उनकी पत्नी को इस्लामाबाद में अपने घर में सजा काटने की अनुमति है।

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