भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘‘टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिये खुला और बिना लाइसेंस इस्तेमाल’’ करने को लेकर परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 08.12.2022 को जारी संदर्भ के जरिये ट्राई से ट्राई कानून 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के लिए सीमित अवधि के लिये खुला और बिना-लाइसेंस इस्तेमाल पर तैयार परामर्श पत्र पर सिफारिशें देने को कहा था।
इसी संबंध में एक परामर्श पत्र, ‘‘टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के लिए सीमित अवधि के लिये खुला और बिना-लाइसेंस इस्तेमाल पर परामर्श पत्र’’ हितधारकों से उनकी राय जानने के लिये ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाला गया है। परामर्श पत्र में उठाये गये मुद्दों पर हितधारकों से 25.10.2023 तक लिखित टिप्पणियां और 08.11.2023 तक प्रत्युत्तर टिप्पणियां आंमंत्रित की गई हैं।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिये अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवक्र्स, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर 91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
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