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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

आयकर अधिनियम, 1961 (“अधिनियम”) के तहत आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को आ रही मुश्किलों पर विचार करने के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट को दाखिल करने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विवरण इस प्रकार हैं:

आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20/5/2021 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था को आगे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है;
अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत पिछले वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो कि 30 सितंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया, को इसी के साथ आगे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया है;
पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या विशिष्ट घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्तियों द्वारा अकाउंटेंट के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गयी है।
आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 30 नवंबर, 2021 है और जिसे परिपत्र संख्या 9/ 2021 दिनांक 20.05.2021 के जरिये 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है, इसी के साथ 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का विलम्बित/संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के तहत 31 दिसंबर, 2021 है, और जिसे परिपत्र संख्या 9/ 2021 दिनांक 20.05.2021 के जरिये 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ आगे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 20.05.2021 की परिपत्र संख्या 9/2021 के खंड (9), (12) और (13) और ऊपर दिये गये खंड (1), (4) और (5) में उल्लिखित तिथियों का विस्तार ऐसे मामलों में जहां कुल आय पर कर की राशि उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi)में निर्दिष्ट राशि से घटाने के बाद एक लाख रुपये से ज्यादा हो, अधिनियम की धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होगा।  इसके अलावा, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में संदर्भित भारत में निवासी व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा अधिनियम की धारा 140ए के तहत अधिनियम में दी गयी अंतिम तारीख से पहले भुगतान किया गया कर (परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20/5/2021 के तहत विस्तार के बिना एवं उपर्युक्त के अनुसार) अग्रिम कर माना जाएगा।
सीबीडीटी परिपत्र संख्या 17/2021 एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 09.09.2021 जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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