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SC ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार संशोधन अध्‍यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्‍ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ को सौंपा

उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार संशोधन अध्‍यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्‍ली सरकार की याचिका को पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी यह अध्‍यादेश प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण से जुडा है। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्‍यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्‍हा और न्‍यायमूर्ति मनोज मिश्र की तीन न्‍यायाधीशों की पीठ दिल्‍ली सेवा अध्‍यादेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस अध्‍यादेश में दिल्‍ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्‍यपाल को दिया गया है।

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