हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण-रोधी विधेयक पारित कर दिया है। यह विधयेक 4 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था और इस पर कल चर्चा हुई। हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है।
विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक नाबालिग, एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है,तो उसे कम से कम चार साल कैद की सज़ा भुगतनी होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसपर कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना होगा।
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य पहले ही धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से बात कर उनके… Read More
अक्षय तृतीया का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार सौभाग्य… Read More
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की।… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment