भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और आईडीएफसी लिमिटेड सहित 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) उसे सौंप दिया है। इनमें से दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) इसलिए सौंपा है क्योंकि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान कारोबार से बाहर हो गई हैं।
ये एनबीएफसी मनोवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड हैं। आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और 16 अन्य संस्थाओं ने सीओआर सौंप दिए क्योंकि यह एकीकरण या विलय के कारण कानूनी इकाई नहीं रही।
रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने 17 एनबीएफसी के सीओआर को रद्द कर दिया। जिन एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए थे उनका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल में था। रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने अपीलीय प्राधिकरण या अदालतों द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद कामधेनु फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस बहाल कर दिया है।
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