राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनके अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत मंजूरी के समय को 6 से 8 महीने से घटाकर 100 दिन से भी कम किया गया है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आज से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने बताया है कि कागजी कार्रवाई और मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कृषक समुदाय की मांग पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड- एनएचबी देश में वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदण्डों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए 35 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
अब आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदक बैंक द्वारा सावधि ऋण की स्वीकृति के बाद एनएचबी को मंजूरी प्रदान करने के लिए सीधे आवेदन कर सकेगा। एनएचबी को ऑनलाइन आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर मंजूर सावधि ऋण को वैध माना जाएगा। लेटर ऑफ कम्फर्ट और क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए अब न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थान के निरीक्षण के चरण को मोबाइल ऐप आधारित स्व-निरीक्षण में बदल दिया गया है।
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