केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान बारह प्रतिशत जीएसटी दर को अधिसूचित कर दिया है। बदली हुई दरें अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू होंगी। कपड़ा और परिधान उद्योग लंबे समय से मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला पर विपरित कर ढांचे को समाप्त करने की मांग कर रहा था।
मानव निर्मित फाइबर, धागे और कपड़े पर मौजूद जीएसटी दरें 18 फीसदी, 12 फीसदी और 5 फीसदी थी। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि परिधान के लिए अलग-अलग दरों से कर व्यवस्था के अनुपालन में समस्या होती हैं। मानव निर्मित फाइबर कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर से कार्यशील पूंजी की बचत होगी।
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