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मद्रास हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया

तमिलनाडु के उच्‍च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को भ्रष्‍टाचार के एक आरोप में मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने दोषी पाया है। न्‍यायमूर्ति जी. जयचन्‍द्रन ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त किए जाने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। भ्रष्‍टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में पी. विसालाखशी ने 2011 में आय से अधिक सम्‍पत्ति का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को कल न्‍यायालय में पेश होने को कहा ताकि समुचित सजा तय की जा सके।

न्‍यायमूर्ति जयचन्‍द्रन ने भ्रष्‍टाचार रोधी कानून के अंतर्गत उन्‍हें दोषी पाए जाने पर कहा कि विशेष जज ने मंत्री और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त करने में त्रुटि की है। जज ने कहा कि मंत्री और उनकी पत्‍नी कोई कठिनाई होने पर वीडियो कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से पेश हो सकते हैं।

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