मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में रह रहे विदेशी नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक से एक अलग डिवीजन का गठन करने के आदेश दिए है।
राज्य में विदेशी नागरिकों के निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक रूके रहने के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि श्रीलंका, नाइजीरिया, चीन, ईरान और बांग्लादेश के तेरह हजार दो सौ नवासी नागरिक वीजा की समय से अधिक अवधि तक चेन्नई, तिरूचिरापल्ली और मदुरै में रह रहे हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि उनमें से कई लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और जेल में सजा काट रहे हैं। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से ऐसे लोगों की निगरानी करने और उन्हें उनके देश वापस भेजने को सुनिश्चित बनाने को कहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण के नए आंकड़े जारी… Read More
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की एक बैठक में पश्चिम… Read More
भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल में तैनात फ्रांसीसी शांति सैनिकों पर हुए… Read More
ब्राजील, मैक्सिको और स्पेन की सरकारों ने क्यूबा के लोगों के सामने मौजूद गंभीर मानवीय… Read More
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने अमरीका के साथ इस्लामाबाद में हुई वार्ता… Read More
आज विश्व धरोहर दिवस है। यह दिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की विविधता, संवेदनशीलता और… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment