बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने मुआवज़े के भुगतान के खर्चे से निपटने के लिए राज्य आकस्मिक निधि से राशि जारी करने की अनुमति दी है।
राज्य सरकार कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देगी। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार आकस्मिकता निधि से तीन सौ करोड़ की अग्रिम निकासी की जाएगी, ताकि अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके। राज्य में अब तक तीन हज़ार 727 लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। एक हजार लोगों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोरोना के कारण राज्य में अब तक पांच हजार 458 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का ब्यौरा एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार में एक महीने बाद कोविड प्रतिबंधों में छूट आज सुबह पांच बजे से लागू हो गई है लेकिन रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। शैक्षिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शिक्षा संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। ये प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक काम-काज होगा। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बारी-बारी से सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
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