पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत देते हुए दो सप्ताह तक गिरफ्तार न करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ-पीटीआई के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि इस महीने की 9 तारीख के बाद उनके खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
पूर्व प्रधानमंत्री को मंगलवार को अदालत में पेशी के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो-एनएबी ने गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देशभर में इमरान के समर्थकों और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। अब तक दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संघर्ष में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हो गए हैं।
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