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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 751 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 751 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मामले में रुपए के अवैध लेन-देन के आरोप में की गई है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा- जांच में खुलासा हुआ है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास अपराध से हुई आय से 661 करोड़ 69 लाख रुपये की अचल संपत्तियां हैं, जो देश में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में हैं। ईडी ने यह भी कहा कि यंग इंडियन के पास एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में अपराध से आय 90 करोड़ 21 लाख रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के तहत एक अस्थाई आदेश जारी किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुका है और उनके बयान दर्ज किए थे।

यह मामला 2013 में, दिल्ली की एक अदालत में भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर आधारित है। जिसमें गांधी परिवार पर धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2015 में निचली अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी।

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