खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के 23 राज्यों के 622 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन हो गया है। डीएमएफ की अवधारणा खान और खनिज (विकास और विनियमन) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। इस संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 9 बी भी शामिल की गई थी, जो सभी जिलों में गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट डीएमएफ को स्थापित करने का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करना है।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को डीएमएफ के तहत एकत्रित धन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस वर्ष सितंबर तक 63534.07 करोड़ रुपये एकत्र हो चुके हैं जिसमें से 37422.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना के तहत स्वीकृत 2,52,995 परियोजनाओं में से अब तक 1,33,144 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।
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