दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक -2023 आज लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए निर्धारित है। इस विधेयक को सदन की कार्यसूची में शामिल किया गया है। यह विधेयक कल लोकसभा में हंगामे के बीच पेश किया गया। इसका उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करना है। इससे केन्द्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तों सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यों के सिलसिले में नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव हैं। यह प्राधिकरण दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकारियों की तैनाती, स्थानांतरण तथा अनुशासनात्मक मामलों में सिफारिश करेगा।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ… Read More
केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि “खेत बचाओ अभियान” सिर्फ जागरूकता… Read More
दुल्हन की आंख खुली तो सीने पर था पायलट पति का शव, शादी के कुछ… Read More
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा (IPB) से लगे… Read More
कटरीना की जिंदगी में आ गए 'गजपति कुलपति', कनेक्शन जानकर होगी हैरानी, फैमिली टाइम में… Read More
JEE Advanced 2026 Result: रिजल्ट, रैंक और कटऑफ को लेकर बड़ी अपडेट देश की सबसे… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment