चुनाव आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करायी है। आयोग ने यह सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी हैं। अनुपस्थित मतदाता में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग शामिल हैं। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन देना होगा। यह आवेदन संबंधित अधिकारी के पास चुनाव अधिसूचना जारी होने से पांच दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए।
डाक मतपत्र के लिए दो चुनाव अधिकारी एक वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के साथ संबंधित मतदाता के घर जायेंगे तथा पूरी गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे।
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारियों के डाक मतदान के संबंध में समुचित जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने तथा उचित प्रबंध करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक परिवहन और व्हीलचेयर व्यवस्था करने को कहा है।
National Film Awards 2026: ‘आर्टिकल 370’ बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला… Read More
RBI ने पॉलिमर नोटों की दिशा में बढ़ाया कदम, ₹10 और ₹20 के नोटों से… Read More
AIBE 21 (XXI) 2026: बार काउंसिल जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, जानें रजिस्ट्रेशन और… Read More
Skyroot Aerospace ने अंतरिक्ष मिशनों को दी नई रफ्तार, निजी स्पेस सेक्टर में भारत की… Read More
Kal Ka Rashifal 19 July 2026: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बदलेगा दिन, जानें मेष… Read More
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment