चुनाव आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करायी है। आयोग ने यह सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी हैं। अनुपस्थित मतदाता में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग शामिल हैं। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन देना होगा। यह आवेदन संबंधित अधिकारी के पास चुनाव अधिसूचना जारी होने से पांच दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए।
डाक मतपत्र के लिए दो चुनाव अधिकारी एक वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के साथ संबंधित मतदाता के घर जायेंगे तथा पूरी गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे।
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारियों के डाक मतदान के संबंध में समुचित जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने तथा उचित प्रबंध करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक परिवहन और व्हीलचेयर व्यवस्था करने को कहा है।
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया… Read More
शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ… Read More
RUHS CUET 2026 Result जारी, उम्मीदवारों का इंतजार खत्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS)… Read More
ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान मैच स्कोरकार्ड: 22 रन से जीता पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच… Read More
1 जून को बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं का… Read More
Anthropic के Claude AI की खासियतें क्या हैं? Claude AI की सबसे बड़ी विशेषता इसका… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment