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कैबिनेट ने मई 2009 – नवंबर 2015 की अवधि के लिए उर्वरक (यूरिया) के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए विपणन मार्जिन को अनुमति दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मई 2009 से 17 नवंबर 2015 की अवधि में उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन के निर्धारण को अनुमति दे दी है।

यह अनुमति एक संरचनात्मक सुधार है। विपणन मार्जिन, गैस विपणन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से गैस की लागत के अतिरिक्‍त वसूला जाता है। ऐसा गैस के विपणन से जुड़े अतिरिक्त जोखिम और लागत को वहन करने के लिए किया जाता है। सरकार ने पहले 2015 में यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन निर्धारित किया था।

यह अनुमोदन विभिन्न उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को 01.05.2009 से 17.11.2015 की अवधि के दौरान खरीदी गई घरेलू गैस पर उनके द्वारा भुगतान किए गए विपणन मार्जिन के घटक के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करेगा, जो 18.11.2015 से पहले से ही भुगतान की जा रही दरों के आधारित होगा।

सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस अनुमति से निर्माताओं को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बढ़े हुए निवेश से उर्वरकों में आत्मनिर्भरता आएगी और गैस अवसंरचना के क्षेत्र में भविष्य के निवेश के लिए निश्चितता आएगी।

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