केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इंकार किया है, उनके खिलाफ उन्होंने फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्यपाल ने कहा कि उन कुलपतियों को जवाब देने के लिए अगले महीने की तीन तारीख से पहले का समय दिया गया है। कुलपतियों को कल दिन में साढ़े 11 बजे से पहले इस्तीफा सौंपने के अपने निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे उन्हें बर्खास्त करने की बजाए इस्तीफा देने का सम्मानपूर्वक सुझाव दे रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश में नये कुलपति चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल का विचार था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में किसी कुलपति में कोई कमी नहीं पाई थी और न ही उनके बारे में अनावश्यक राय दी थी, बल्कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि इन कुलपतियों का चुनाव और नियुक्ति अवैध थी।
कल दीपावली के अवकाश के बावजूद केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों के आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष सुनवाई की स्वीकृति दी।
RBI ने पॉलिमर नोटों की दिशा में बढ़ाया कदम, ₹10 और ₹20 के नोटों से… Read More
AIBE 21 (XXI) 2026: बार काउंसिल जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, जानें रजिस्ट्रेशन और… Read More
Skyroot Aerospace ने अंतरिक्ष मिशनों को दी नई रफ्तार, निजी स्पेस सेक्टर में भारत की… Read More
Kal Ka Rashifal 19 July 2026: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बदलेगा दिन, जानें मेष… Read More
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड… Read More
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बड़ी चुनौती, नए सीजन में जीत की लय बरकरार रखने पर… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment