राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान संगठनों के कल प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जनसभाओं और शहर में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों पर 1 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली पुलिस के जारी आदेश में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि यह निर्णय इस आशंका के आधार पर लिया गया है कि मार्च में भाग लेने वाले लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के समूचे अधिकार क्षेत्र में सड़कों, मार्गों को अवरुद्ध करना, रैलियां, जनसभाएं और पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सख्त और गहन जांच की जाएगी। हालाँकि, यह आदेश सरकार और ड्यूटी पर तैनात किसी भी लोक सेवक पर लागू नहीं होगा। लोगों को विवाह, अंत्येष्टि या अन्य धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिए संबंधित प्राधिकारी से उचित अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली पुलिस ने सभी निवासियों, समुदायों के नेताओं और हितधारकों से शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग करने का आग्रह किया है।
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