आयकर विभाग ने अनुपालन पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जारी किया है, जोकि ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने की सुविधा के साथ करदाताओं को आयकर से संबंधित सूचनाओं के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयकर की नई ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर “सेवा” टैब के तहत “वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)” लिंक पर क्लिक करके इस नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म 26एएस समानांतर रूप से ट्रेसेस पोर्टल पर भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि नया वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) पूरी तरह से मान्य और कारगर नहीं हो जाता।
इस नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी अदायगी आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शामिल है। दोहरी (डुप्लिकेट) जानकारी को हटाने के उद्देश्य सेदर्ज की गई जानकारी को संसाधित किया गया है। करदाता वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) से जुड़ी जानकारी को पीडीएफ, जेएसओएन, सीएसवी प्रारूपों में डाउनलोड कर सकेंगे।
अगर किसी करदाता को यह लगता है कि दी गई जानकारी गलत है, उस जानकारी का संबंध अन्य व्यक्ति/वर्ष, दोहरे होने (डुप्लीकेट) आदि से है, तो उसे ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने की सुविधा प्रदान की गई है। विस्तृत रूप से अनेक सूचनाएं प्रस्तुत करकेभी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। करदाताओं कोऑफलाइन तरीके सेवार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) को देखने और प्रतिक्रिया अपलोड करने के लिए एक एआईएस संबंधी यूटिलिटी भी प्रदान की गई है। दर्ज किए गए मूल्य और प्रतिक्रिया देने के बाद के मूल्य कोवार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)में अलग से दिखाया जाएगा। अगर दी गई सूचना को संशोधित/अस्वीकार किया जाता है, तो इसकी पुष्टि के लिए सूचना प्रदान करने वाले स्रोत से संपर्क किया जा सकता है।
प्रत्येक करदाता के लिए एक सरलीकृत करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) भी तैयार किया गया है, जोकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी के उद्देश्य से करदाता के लिए समग्र मूल्य को दर्शाता है। करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) संसाधित मूल्य (अर्थात पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर सूचना के दोहराव को समाप्त करने के बाद उत्पन्न मूल्य) और गणना किए गए मूल्य (अर्थात करदाता की प्रतिक्रिया और संसाधित मूल्य पर विचार करने के बाद गणना किया गया मूल्य) को दर्शाता है। अगर करदाता वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के बारे में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, तो करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में प्राप्त जानकारी स्वचालित रूप से तत्काल अपडेट हो जाएगी। करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में प्राप्त जानकारी का उपयोग रिटर्न भरने से पहले (प्री-फिलिंग)के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा (प्री-फिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सक्षम बनाया जाएगा)।
करदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में आयकर विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारियां शामिल हैं। करदाता से संबंधित कुछ ऐसे अन्य लेनदेन हो सकते हैं, जो वर्तमान में वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में प्रदर्शित नहीं हों। करदाताओं को सभी संबंधित सूचनाओं की जांच करनी चाहिए और आयकर रिटर्न में पूर्ण और सटीक जानकारी दर्ज करानी चाहिए।
करदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में प्रदर्शित की गई जानकारी को देखें और अगर जानकारी में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में दिखाए गए मूल्य पर विचार किया जा सकता है। अगर आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही दाखिल किया जा चुका है और कुछ जानकारियां आयकर रिटर्न (आईटीआर) में शामिल नहीं की गई है, तो सही जानकारी को दर्शाने के लिए रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है।
अगर टीडीएस/टीसीएस से संबंधित जानकारी या ट्रेसेस पोर्टल पर फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित किए गए कर के विवरण और टीडीएस/टीसीएस जानकारी या अनुपालन पोर्टल पर एआईएस में प्रदर्शित कर भुगतान से संबंधित जानकारी के बीच भिन्नता है, तो करदाता आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और अन्य कर अनुपालन संबंधी उद्देश्यों के लिए ट्रेसेस पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी परभरोसा कर सकता है।
करदाता किसी भी प्रश्न के लिए एआईएस होमपेज पर “संसाधन” अनुभाग में प्रदान किए गए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) से जुड़े दस्तावेजों (एआईएस की विवरण पुस्तिका,प्रस्तुति, उपयोगकर्ता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) की सहायता ले सकते हैं या “सहायता” अनुभाग के माध्यम से हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
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