भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं (आरई) के लिए अपने नए दिशानिर्देशों में रेखांकित किया है कि संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण करने से पहले या तो कागज़ी रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों से सूचित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ऑनलाइन प्रमाणीकरण करने का अनुरोध करने वाली संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि नागरिक एकत्र किए जा रहे डेटा के प्रकार और आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को समझें।
प्राधिकरण ने रेखांकित किया है कि सहमति लेने सहित प्रमाणीकरण लेनदेन के रिकॉर्ड केवल आधार विनियमों में निर्धारित अवधि के लिए रखे जाते हैं और उक्त समय अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे रिकॉर्ड की शुद्धि भी आधार अधिनियम और उसके विनियमों के अनुसार की जाएगी।
अनुरोध करने वाली संस्थाएं निवासियों को आधार प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं। अनुरोध करने वाली संस्थाएं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से केंद्रीय पहचान डेटा कोष को आधार संख्या और जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक ओटीपी जानकारी जमा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुरोध करने वाली संस्थाओं को नागरिकों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें प्रमाणीकरण लेनदेन के लिए उपयोग किए जा रहे आधार नंबरों की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए।
प्राधिकरण ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं से यह भी आग्रह किया है कि वे प्रमाणीकरण के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि जैसे नागरिकों द्वारा संदिग्ध प्रतिरूपण, या किसी प्रमाणीकरण ऑपरेटर द्वारा किसी भी समझौता या धोखाधड़ी के बारे में तुरंत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को रिपोर्ट करें।
अनुरोध करने वाली संस्थाओं को आम तौर पर आधार संख्या के पहले 8 अंकों को छिपाए या संपादित किए बिना आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर नहीं करना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं को केवल आधार संख्या को स्टोर करने के लिए निर्देशित किया है, यदि वह ऐसा करने के लिए और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से करने के लिए अधिकृत है।
इसने अनुरोध करने वाली संस्थाओं को नागरिकों के लिए प्रभावी शिकायत प्रबंधन व्यवस्था प्रदान करने और कानून और विनियमों के अंतर्गत आवश्यक किसी भी सुरक्षा लेखा परीक्षण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा है।
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