भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज नई दिल्ली में “लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों” पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 07.03.2022 को जारी एक निर्देश के जरिये ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(i) के तहत ड्राइव-इन थिएटर एप्लिकेशन हेतु नई सेवा प्रदाता शुरू करने की आवश्यकता और उचित समय को लेकर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं।
महत्वपूर्ण है कि लो-पॉवर शॉर्ट रेंज एफएम रेडियो प्रसारण, ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जो सीमित दायरे में ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। इस तरह का ध्वनि प्रसारण का इस्तेमाल ड्राइव-इन थिएटर, अस्पताल रेडियो से जुड़ी सेवाओं में, मनोरंजन पार्कों में, व्यापार परिसर में, करीबी सामुदायिक स्थलों जैसे आवासीय परिसर, छोटे आवास, स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो, खेल के आयोजन आदि में किया जाता है।
ज्ञात हो कि यह परामर्श पत्र लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारक 15 मई, 2023 तक परामर्श पत्र पर अपनी लिखित टिप्पणियां भेज सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण… Read More
सरकार ने अधिसूचित किया है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात के धोलेरा… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का फोन आया। बातचीत के दौरान,… Read More
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में… Read More
ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से… Read More
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment