भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपनी दो ऋण स्कीम – ई-कॉम और इन्स्टा ई एम आई कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है।
रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा-45 एल (1)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह फैसला लागू किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि कंपनी द्वारा रिजर्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी। शीर्ष बैंक ने कहा कि खामियों को सही किये जाने के बाद लागू प्रतिबंधों की पुनः समीक्षा की जाएगी।
यह कार्रवाई, कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अननुपालन, विशेष रूप से उक्त दो ऋण उत्पादों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरणों में कमियों के कारण आवश्यक है। इन पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार उक्त कमियों में संतोषजनक सुधार होने पर की जाएगी।
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