आर.बी.आई. ने नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड- एच.एस.बी.सी. पर 66 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एच एस बी सी ने अपने ग्राहक को जानो यानी- के.वाई.सी. मानदंडों में चूक, अ-सुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करने में विफलता, और अयोग्य बचत खाते खोलना जैसी गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन किया है।
पर्यवेक्षी मूल्यांकन के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि एच.एस.बी.सी. ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग- ए.एम.एल. अलर्ट क्लोजर को आउटसोर्स किया था और रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने में नाकाम रहा था।
आर.बी.आई. ने के.वाई.सी मानदंडों और ऋण वर्गीकरण नियमों सहित नियामक दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए आई.आई.एफ.एल. समस्त फाइनेंस लिमिटेड पर भी 33 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों मामलों में, आर.बी.आई. ने कहा है कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थे और इससे इन बैंकों के ग्राहक समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
National Film Awards 2026: ‘आर्टिकल 370’ बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला… Read More
RBI ने पॉलिमर नोटों की दिशा में बढ़ाया कदम, ₹10 और ₹20 के नोटों से… Read More
AIBE 21 (XXI) 2026: बार काउंसिल जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, जानें रजिस्ट्रेशन और… Read More
Skyroot Aerospace ने अंतरिक्ष मिशनों को दी नई रफ्तार, निजी स्पेस सेक्टर में भारत की… Read More
Kal Ka Rashifal 19 July 2026: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बदलेगा दिन, जानें मेष… Read More
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment