भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने आज गूगल पर न्यास भंग की एक अन्य जांच के बाद, उसकी प्ले-स्टोर नीतियों में प्रतिस्पर्धारोधी पद्धतियां अपनाए जाने को लेकर नौ सौ छत्तीस करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। आयोग ने गूगल को यह निर्देश भी दिया कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे। सीसीआई ने बड़ी अमरीकी प्रौद्योगिकी कंपनी को स्वयं के भुगतान ऐप और इन-ऐप भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार में अपनी हैसियत का उपयोग करने का भी दोषी पाया। आयोग ने कहा कि गूगल ने ऐप विकसित करने वालों को खुद की इन-ऐप भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। सीसीआई ने कहा कि गूगल को इन-ऐप खरीदारी या खऱीदारी ऐप्स के जरिए तृतीय पक्ष बिलिंग या भुगतान प्रोसेसिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने से ऐप विकसित करने वालों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। आयोग ने गूगल को चेतावनी भी दी कि वह प्रतिस्पर्धारोधी तौर-तरीके अपनाने से बाज आए।
इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस महीने की बीस तारीख को गूगल पर बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए एक हजार तीन सौ तैंतीस करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था।
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