राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की दिशा में, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने और वायु प्रदूषण से संबंधित चुनौतियों का रणनीतिक समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए और वायु प्रदूषण विशेषकर ‘गंभीर’ और ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता चरणों से निपटने के उपायों को और मजबूत करने के लिए, जो आमतौर पर चरम सर्दियों के दौरान एनसीआर में सामने आते हैं, आयोग ने आज मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) में संशोधन की घोषणा की।
संशोधित जीआरएपी 01 अक्टूबर, 2023 से पूरे एनसीआर में लागू होगा। जीआरएपी दिल्ली के एक्यूआई स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है और दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को एक साथ लाता है।
एक विभेदित दृष्टिकोण का पालन करते हुए, वैज्ञानिक डेटा, हितधारक इनपुट और विशेषज्ञ सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एनसीआर के लिए जीआरएपी तैयार किया गया था और जीआरएपी को अब पिछले वर्ष के अनुभव और सीख के आधार पर संशोधित किया गया है। संशोधित जीआरएपी में लक्षित कार्रवाइयां शामिल हैं जिन्हें जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तब किए जाने की आवश्यकता होती है जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक निश्चित सीमा से आगे चला जाता है या आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा प्रदान किया गया मौसम/मौसम विज्ञान पूर्वानुमान और गतिशील मॉडल के अनुसार एक निश्चित सीमा से आगे जाने की उम्मीद होती है।
जीआरएपी अनुसूची में मुख्य परिवर्तन/संशोधन में निम्नलिखित शामिल हैं:
चरण I – ‘खराब’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 201-300 के बीच)
कार्रवाई: ओवरएज डीजल/पेट्रोल वाहनों पर एनजीटी/माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश को मौजूदा कानूनों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाना।
चरण II – ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 301-400 के बीच)
कार्रवाई: एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना। ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपाय तेज करना।
चरण II – ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 301-400 के बीच)
कार्रवाई: औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन की अनुसूची।
चरण III – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 401-450 के बीच)
कार्रवाई: एनसीआर राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे।
राज्य सरकारें एनसीआर और जीएनसीटीडी पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
चरण IV – ‘गंभीर +’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई > 450)
चरण IV – ‘गंभीर +’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई > 450)
कार्रवाई: ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दें।
एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।
उपरोक्त परिवर्तन संशोधित जीआरएपी में केवल प्रमुख संशोधनों का संकेत देते हैं। संशोधित जीआरएपी का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी caqm.nic.in पर उपलब्ध है। संशोधित जीआरएपी एनसीआर में आम तौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान देखी जाने वाली प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को कम करने की दिशा में एक उपकरण के रूप में काम करेगा।
नागरिकों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों में सक्रिय रूप से योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए नागरिक चार्टर में भी संशोधन किया गया है। सीएक्यूएम नागरिकों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए नागरिक चार्टर का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह करता है।
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