मार्च 2020 से ही कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे। इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 29.06.2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।
सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है, और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31.08.2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुर्माना) के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।
नई दिल्ली, जून 2026। भारत ने विश्व के सबसे बड़े जनगणना अभियान की दिशा में… Read More
ग्रे मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है? वित्तीय और कारोबारी दुनिया में… Read More
रवि किशन को लेकर फिर बढ़ी चर्चा, फैंस की नजर हर अपडेट पर भोजपुरी सिनेमा… Read More
पटना में खान सर और संजय कुमार झा को लेकर चर्चाओं का दौर तेज बिहार… Read More
दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं राष्ट्रीय… Read More
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment