मार्च 2020 से ही कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे। इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 29.06.2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।
सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है, और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31.08.2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुर्माना) के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।
आज विश्व धरोहर दिवस है। यह दिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की विविधता, संवेदनशीलता और… Read More
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने उन्नत प्रौद्योगिकियों, डिजिटल परिवर्तन और क्षमता विकास के… Read More
केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय लेते हुए उत्तर… Read More
अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने संबंधी, छूट को एक महीने के लिए बढ़ा… Read More
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा आगामी… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू बीमा पूल के निर्माण… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment