सरकार ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच देश के कई गैर-सरकारी संगठनों के छह हजार छह सौ से अधिक विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम-एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सात सौ एफसीआरए के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में छह सौ से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट भी इस सूची में शामिल है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कल यह जानकारी दी।
सरकार ने कहा है कि ये गैर-सरकारी संगठन एफसीआरए के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि जिन गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं वे पंजीकरण रद्द होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए पंजीकरण करने या पूर्व अनुमति लेने के पात्र नहीं होंगे।
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