विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25 प्रतिशत सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें सृजित करने संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के मामले में अपनी नामांकन नीति तय करने की स्वतंत्रता होगी।
आयोग ने पिछले महीने ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले और विदेशी विद्यार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी नीति का मसौदा लोगों के विचार आमंत्रित करने के प्रयोजन से सार्वजनिक किया था।
अधिसूचित दिशानिर्देश के अनुसार, सरकारों अथवा संस्थानों के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रम अथवा सहमति के आधार पर पहले से आरक्षित सीटें इन 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों से अलग बनी रहेंगी।
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