लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। लोकसभा सांसद विपक्षी सांसद की मांग पर विधेयक के खंडों पर मतदान कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ जिसमें महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान है।
संविधान (128वां) संशोधन विधेयक-2023 कल नये संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के लिए समानता के अवसर बढेंगे। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।
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