राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 (डीपीडीपी बिल) को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी मंजूरी दे दी है। डीपीडीपी विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था जबकि लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया था।
विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनके गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है।
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