रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लाभार्थियों द्वारा सैन्य/सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स (एचएसआर) को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी दी। चूंकि लाभार्थियों ने चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ईसीएचएस के बीच एक विसंगति को पाया है, इसे देखते हुए एचएसआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में रक्षा मंत्रालय को कई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं।
ईसीएचएस के तहत मौजूदा नीति के अनुसार एचएसआर और सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का पूरा भुगतान ईसीएचएस सदस्य द्वारा किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। ये अस्पताल केवल भूतपूर्व सैनिकों, उनके पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता-पिता को निर्धारित सीमा के साथ नि:शुल्क उपचार प्रदान करते हैं। आश्रित भाइयों/बहनों, अविवाहित बहनों और दिव्यांग बच्चों को उपचार के लिए अपात्र घोषित हैं और उन्हें एचएसआर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, ईसीएचएस के तहत एक प्राथमिक लाभार्थी और उसके आश्रित नकद रहित उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं।
रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है और अब एचएसआर व सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गरिमापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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