महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिबंध की पांच श्रेणियां तय की हैं। कल देर रात जारी आदेश में सरकार ने बताया कि ये प्रतिबंध दो मानदंडों पर आधारित होंगे जिनमें संक्रमण की दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, आपदा प्रबंधन प्राधिकारी अपने-अपने अधिकार – क्षेत्र में इन प्रतिबंधों को लागू करेंगे।
कोविड के मामलों में कमी आने की वजह से, राज्य के इलाकों का पांच स्तरों में वर्गीकरण करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिन इलाकों में पॉजिटीविटी रेट पांच प्रतिशत से कम है और मरिजों से भरे हुए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या पच्चीस प्रतिशत से कम हो, वह इलाके पहले स्तर में आएंगे। इसी तरह, जहाँ पॉजिटीविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स में पच्चीस से चालीस प्रतिशत तक मरीजों की संख्या है, ऐसे विभाग स्तर-दो में आएंगे। जैसे ही पॉजिटीविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स पर इलाज चल रहे मरिजों की संख्या बढती जाएगी, प्रतिबंध और कठोर हो जाएंगे। स्तर-एक वर्ग के इलाको में खेल, रेस्टोरेंट्स, शादी समारोह, मीटिंग, गृहनिर्माण कार्य, सार्वजनिक परिवहन, अत्यावश्यक तथा गैर अत्यावश्यक चीजों की व्यापार करने वाली दुकानें, मॉल्स, थिएटर्स, जिम, सैलून, शूटिंग, माल की दुलाई आदि गतिविधियां नियमित रूप से चलेंगी। स्तर-एक और दो में सभी निजी कार्यालयों को उनके नियमित कामकाजी समय के अनुसार खुले रखने की अनुमति रहेंगी। मात्र स्तर-तीन में निजी कार्यालय शाम चार बजे तक चलेंगे। स्तर-चार और पांच में जिन निजी कार्यालयों को सहुलियत दी गई है, उन्हीं को खोलने की अनुमति है।
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