उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों के अनुसार नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय अवधि भी कम कर दी गई है।
नए नियमों के अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों में समय-सीमा सात दिनों से घटाकर तीन दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में पंद्रह दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में तीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन कर दी गई है। बिजली मंत्रालय के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता मीटर रीडिंग के उनकी वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत करते हैं, वहां वितरण लाइसेंस धारकों को अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स्थापित करना होगा।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, संशोधित नियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे और नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समयसीमा कम कर देंगे। उन्होंने कहा नए नियम छत पर सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बना देंगे।
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