नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत से इनकार के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व ग़ृह मंत्री अनिल देशमुख को एक और सम्मन जारी किया है। देशमुख और उनके परिवार पर धनशोधन के आरोपों में निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। अनिल देशमुख को 18 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
देशमुख कई बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए थे। बंबई उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख को पद से हटा दिया गया था। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज की है।
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