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पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंसा से जुड़े आठ मामलों में आठ जून तक ज़मानत दी

पाकिस्तान में आज आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 18 मार्च को न्यायिक परिसर में हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में उन्हें आठ जून तक जमानत दे दी है।

इमरान खान के आगमन से पहले आज न्यायिक परिसर और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस की भारी टुकड़ी तैनात कर दी गई। अदालत ने तर्क सुनने के बाद इमरान खान की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी।

इससे पहले, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 31 मई तक अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।

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