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पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई

पटना उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जाति आधारित सर्वेक्षण को तत्‍काल बंद करे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए।

उच्‍च न्‍यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जुलाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने निजता के अधिकार के प्रति गैर जिम्‍मेदार रवैये पर राज्य सरकार को फटकार लगाई।

न्‍यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया, राज्य के पास जाति-आधारित सर्वेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वेक्षण से जुडा डेटा साझा करने की सरकार की मंशा के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

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