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निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर-धनुष पर रोक लगाई, शिंदे और ठाकरे को नए चुनाव चिन्ह का चयन करने को कहा

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- दोनों गुटों पर शिवसेना का नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न तीर-धनुष का उपयोग करने पर रोक लगा दी है।

शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष पर अंधेरी-पूर्व विधानसभा उप-चुनाव के लिए रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और दोनों ही धड़ों पर इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक पाबंदी लगा दी है ताकि वे अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकें। आयोग ने ये भी कहा कि दोनों ही गुट अब नए नाम से जाने जाएंगे, लेकिन ये नाम शिवसेना शब्द से जुड़ा भी हो सकता है। आयोग ने कहा है कि दोनों गुटों को उप-चुनाव के लिए अपना नया प्रतीक-चिह्न चुनना होगा।

इस बीच, महाराष्‍ट्र में शिवसेना के दोनों धडों को पार्टी का नाम और उसके चुनाव चिन्‍ह तीर कमान को इस्‍तेमाल न करने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेश को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के लिए नये नाम और चुनाव चिन्‍ह के बारे में निर्णय के लिए दोनों धडों ने अपने वरिष्‍ठ पार्टी नेताओं की तुरन्‍त बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे के निवास स्‍थान मातोश्री में इस मुद्दे पर बैठक हो रही है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्‍व में आज शाम मुख्‍यमंत्री के दक्षिण मुम्‍बई स्थित सरकारी निवास पर एक बैठक होगी। दोनों ही धडों को निर्वाचन आयोग द्वारा कल दोपहर बाद तक अपनी पार्टी के नये नाम और चुनाव चिन्‍ह आयुक्‍त के समक्ष प्रस्‍तुत करने को कहा गया है। आज की बैठक में दोनों पक्षों को अपने संभावित पार्टी का नाम और चुनाव चिन्‍ह को अंतिम रूप देना है।

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