दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली के एक्यूआई का स्तर, जो 26.02.2023 को 291 (‘खराब’ श्रेणी के चरम स्तर) देखा गया था, जो 27.02.2023 को 260 (‘खराब’ श्रेणी) से 28.02.2023 को 218 (‘खराब’ श्रेणी का निचला-स्तर) रहा, और आज इसे काफी सुधार के साथ 178 (‘मध्यम’ श्रेणी) दर्ज किया गया।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के समग्र एक्यूआई में सुधार तथा आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा व्यक्त किए गए मौसम विज्ञान संबंधी/मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर विचार करते हुए एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई करने वाली उप-समिति ने आज बैठक कर मौजूदा वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की। दिल्ली-एनसीआर के समग्र वायु गुणवत्ता मानकों और अन्य पहलुओं की समीक्षा करते हुए उप-समिति ने कहा कि आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा व्यक्त किए गए पूर्वानुमान, आने वाले दिनों में दिल्ली के समग्र एक्यूआई के ‘बहुत खराब’ श्रेणी में जाने का संकेत नहीं दे रहे हैं और इसके ‘सामान्य’ श्रेणी में रहने की संभावना है। इसलिए जीआरएपी के चरण-II के तहत जारी प्रतिबंधों में ढील देना और पूरे एनसीआर में इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेना उचित समझा गया है।
जीआरएपी के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति के पहले के फैसलों के आधार पर चरण- II के तहत कार्रवाई करने संबंधी 19 अक्टूबर, 2022 के आदेश को 01.02.2023 को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा आईआईटीएम/ आईएमडी द्वारा व्यक्त किए गए 17.02.2023 से दिल्ली के समग्र एक्यूआई के खराब होने के पूर्वानुमान के मद्देनजर 16.02.2023 को फिर से जीआरएपी के चरण- II के तहत कार्रवाइयां लागू की गई थीं।
अब, चूंकि आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा व्यक्त किए गए वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान में हवा के अच्छे वेग और हाई वेंटिलेशन इंडेक्स के कारण प्रदूषकों के छितराव की अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों के साथ आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत नहीं दिया है, तदनुसार उप-समिति ने जीआरएपी के चरण- II के तहत कार्रवाई करने संबंधी दिनांक 16 फरवरी, 2023 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि जीआरएपी के चरण-I के तहत सभी कार्रवाई लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा उनका कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता और अधिक खराब न होने पाए।
इसके अलावा, आयोग ने एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का पालन करने की अपील की है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि:
अपने वाहनों अर्थात कार/बाइक/स्कूटर आदि के इंजन को ठीक से ट्यून रखें;
वाहनों के टायरों में हवा का उचित दबाव बनाए रखें;
अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों को अद्यतन रखें;
खड़े वाहनों के इंजन चालू न रखें, लाल बत्ती पर भी इंजन बंद कर दें;
अपशिष्ट/कचरा खुले स्थानों में न फेंके;
वायु प्रदूषण से जुड़ी गतिविधियों की सूचना 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के माध्यम से दें।
जीआरएपी के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों और एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) और डीपीसीसी को भी सलाह दी गई है कि वे पूरे एनसीआर में जीआरएपी चरण-I के तहत सभी कार्रवाइयों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
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