तेलंगाना सरकार ने फसल ऋण माफी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध करने वाला एक सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार के लिए दो लाख रुपये तक की छूट की सीमा तय होगी और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को किसान परिवार के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में मान्यता दी जाएगी।
यह छूट 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और जिला सहकारी बैंकों से प्राप्त अल्पावधि फसल ऋणों पर लागू होगी। ऋण माफी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अतिरिक्त ऋण राशि बैंकों को चुकानी होगी और शेष दो लाख रुपये किसान के ऋण खाते में जमा किए जाएंगे। राज्य सरकार कृषि ऋण माफी के लिए एक विशेष पोर्टल संचालित करेगी और प्रत्येक किसान के ऋण खाते, डेटा सत्यापन, पात्रता और अन्य सहित सभी विवरण पोर्टल में उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।
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