Categories: News-Headlines

ट्राई ने मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आज जारी किए गए निर्देश के माध्यम से, ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है:

ट्राई ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

1 सितंबर 2024 से , सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ऐसे यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर वाले संदेश प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो प्रेषकों की सूची में नहीं हैं।

किसी संदेश की स्थिति का पता लगाने की संभावना बढ़ाने के लिए, ट्राई ने यह जरूरी कर दिया है कि 1 नवंबर 2024 से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के बारे में पता चल सके। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर श्रृंखला वाले किसी भी संदेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रचार सामग्री के रूप में टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ट्राई ने गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक उपाय शुरू किए हैं। गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा।

विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, एक ही कंटेंट टेम्प्लेट को कई हेडर से लिंक नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी प्रेषक के हेडर या कंटेंट टेम्प्लेट का दुरुपयोग सामने आता है, तो ट्राई ने उस प्रेषक के सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट से ट्रैफ़िक को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है, ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। प्रेषक से ट्रैफ़िक को रद्द करना तभी किया जाएगा, जब प्रेषक की ओर से ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, डिलीवरी-टेलीमार्केटर्स को दो व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसे दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की पहचान करनी होगी और रिपोर्ट करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें भी इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे।

हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश के सटीक पाठ के लिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध निर्देश देखें ।

ये उपाय स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग परितंत्र सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए ट्राई की पहल को आगे बढ़ाते हैं।

Leave a Comment

Recent Posts

हिमंता बिस्वा सरमा असम में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए

  भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए–दोनों… Read More

4 hours ago

DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की

  डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) ने अपने सक्रिय रूप से कूल्ड… Read More

8 hours ago

WHO ने हंतावायरस संक्रमण की आशंका वाले एमवी होंडियस क्रूज पर 42 दिन निगरानी के निर्देश दिए

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंतावायरस संक्रमण की आशंका वाले एमवी होंडियस क्रूज पर सवार सभी… Read More

8 hours ago

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एन. रंगासामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एन. रंगासामी को पुद्दुचेरी का मुख्‍यमंत्री नियुक्‍त किया है। उप-राज्‍यपाल कैलाश… Read More

8 hours ago

केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू कीं

केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों,… Read More

8 hours ago

भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर रेगुलेटरी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर रेगुलेटरी… Read More

1 day ago

This website uses cookies.