भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले का नाम दर्शाने की व्यवस्था (सीएनएपी)’ लागू करने के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 21.03.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(अ) के तहत भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले व्यक्ति के नाम (सीएनएपी) का परिचय सुविधा शुरू करने पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था।
इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट की मांग करते हुए ‘दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले के नाम का परिचय’ विषय पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाला गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 27 दिसंबर 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 10 जनवरी 2023 तक प्रतिकूल-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राथमिकता के साथ advmn@trai.gov.in पर ईमेल करके भी भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
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