वस्तु और सेवा कर-जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों की लम्बित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि जून 2022 के लिए 16 हजार नौ सौ 82 करोड़ रूपये की लम्बित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में यह राशि उपलब्ध नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार ने अपने संसाधनों से यह राशि जारी करने का निर्णय किया है।
उन्होंने कहा कि इस राशि की पूर्ति भविष्य में सेस संग्रहण से की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही केन्द्र सरकार पांच वर्षों की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि तरल गुड या राब की जीएसटी दर घटाई गई है। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड की जीएसटी दर शून्य होगी, जबकि पैकेट में लेबल के साथ इस पर पांच प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी दर कुछ शर्तों के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य की गई है।
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