गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से संबंधित नियमों में बदलाव किये हैं। इसके तहत उन्हें प्रतिवर्ष विदेशी रकम के उपयोग से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके कहा है कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के भाग 48 के अंतर्गत दिये गये अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ने विदेशी योगदान विनियमन नियमावली 2011 में संशोधन के लिए नियम बनाए हैं।
मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए दो नये प्रावधान जोड़े हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मार्च तक मिले विदेशी चंदों से खरीदी गई चल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष में 31 मार्च तक विदेशी योगदान से अर्जित अचल संपत्तियों का विवरण भी फॉर्म-एफसी-4 में देना होगा। यह फॉर्म विदेशी चंदे और अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न के लिए भरना पडता है।
गृह मंत्रालय ने उन संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस की वैधता की समय सीमा बढाने का भी निर्णय लिया है जो इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रही थी और जिनका नवीकरण अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए लंबित था।
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