ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में ज़मानत दे दी थी। जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था।
मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज है जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, “मोहम्मद ज़ुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है।” न्यायालय ने ज़ुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि ‘‘गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम’’ के साथ किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘‘ज़ुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता’’ तथा इसने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया।
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