उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 8 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप यह फैसला किया गया है। इससे लगभग तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने कल इस आशय का एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक आम लोगों द्वारा कोविड और लॉकडाउन से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित लगभग तीन लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस आदेश के मुताबिक आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून सहित कई अन्य धाराओं में दर्ज ऐसे मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो उन्हें वापस लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक यह फैसला हाल ही में प्रदेश में कोविड संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए लिया गया है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कल कोविड संक्रमण के महज 5 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की कुल संख्या भी 100 से कम है। राज्य सरकार ने आवागमन और दूसरी गतिविधियों से जुड़े तमाम प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ… Read More
केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि “खेत बचाओ अभियान” सिर्फ जागरूकता… Read More
दुल्हन की आंख खुली तो सीने पर था पायलट पति का शव, शादी के कुछ… Read More
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा (IPB) से लगे… Read More
कटरीना की जिंदगी में आ गए 'गजपति कुलपति', कनेक्शन जानकर होगी हैरानी, फैमिली टाइम में… Read More
JEE Advanced 2026 Result: रिजल्ट, रैंक और कटऑफ को लेकर बड़ी अपडेट देश की सबसे… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment