अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कल एक ऐतिहासिक फैसले में इज़राइल को गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने और नरसंहार की संभावित घटनाओं को रोकने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि इजराइल को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने संबंधी सभी उपाय करने चाहिए कि उसकी सेना जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन ना करे।
हालांकि न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया कि इजराइल वास्तव में गजा में नरसंहार कर रहा है या नहीं। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर संघर्ष विराम करने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका ने इज़राइल पर 1948 के संयुक्त राष्ट्र के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए अपने नागरिकों की रक्षा करता रहेगा और पूरी तरह जीत हासिल करने और सभी बंधकों के रिहा होने तक युद्ध जारी रखेगा।
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