कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश में कहा कि शेख शाहजहां को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) या पश्चिम बंगाल पुलिस जैसी किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की खंडपीठ ने की।
इससे पहले, ईडी ने न्यायालय को बताया था कि राज्य पुलिस मामले से जुड़े सबूतों को तोड़-मरोड़ सकती है। एजेंसी ने यह भी कहा था कि अगर राज्य पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार करती है तो वह उसके खिलाफ मामूली आरोप लगा सकती है। ऐसे में शेख शाहजहां को आसानी से जमानत मिल सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शेख शाहजहां एक जनप्रतिनिधि हैं और वह इस तरह फरार नहीं रह सकते। न्यायालय ने फिर दोहराया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है।