भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
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